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शनिवार, 26 सितंबर 2020

कोरोना के कारण छूटी है अगर आपकी नौकरी तो मोदी सरकार दे रही 50फीसदी सेलेरी करे इस तरह आवेदन

📌 *_कोरोना के कारण छूटी है अगर आपकी नौकरी तो मोदी सरकार दे रही 50फीसदी सेलेरी करे इस तरह आवेदन_*

 मोदी सरकार ने हाल ही में एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट (ESIC Act.) के तहत 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' की अवधि को 30 जून 2021 के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है. इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने पेमेंट को भी नोटिफाई कर दिया है. इसके बाद 31 दिसंबर 2020 तक कुछ ढील के साथ सब्सक्राइबर्स को 50 फीसदी बेरोजगारी लाभ दिया जाएगा. यह फायदा उन कामगारों को मिलेगा जिनकी 31 दिसंबर के पहले नौकरी चली गई हो.

*31 दिसंबर 2020 के बाद इस स्कीम के तहत नियमों में ढील को समाप्त कर दिया जाएगा*

. 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 के बीच ओरिजनल क्राइटेरिया के आधार पर ही सब्सक्राइबर्स को लाभ मिल सकेगा. इस अवधि में बरोजगारी लाभ 50 फीसदी की जगह 25 फीसदी ही मिलेगी.

इस स्कीम का लाभ संगठित क्षेत्र के वही कर्मचारी उठा सकते हैं जो ESIC से बीमित हैं और दो साल से अधिक समय नौकरी कर चुके हों. इसके अलावा आधार और बैंक अकाउंट डेटा बेस से जुड़ा होना जरूरी है.

*आइए जानते हैं इस स्कीम के बारे में...*

>> इस स्कीम का लाभ लेने के बीमित व्यक्ति को बेरोजगार होना चाहिए और इसी दौरान उन्हें बेरोजगारी लाभ के लिए क्लेम करना होगा..

>> बीमित व्यक्ति के लिए एक शर्त होगी कि बेरोजगारी से पहले कम से कम उन्होंने 2 साल तक रोजगार कर रहा हो.

>> इस संबंध में योगदान नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए या देय होना चाहिए.

>> अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार के दुर्व्यवहार, पेंशन प्रोग्रमा या स्वैच्छिक सेवानिवृति लेने वाले लोगों को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा.

>> बीमित व्यक्ति का आधार कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल उनके डेटाबेस से लिंक होना चाहिए.

>> बेरोजगारी व्यक्ति खुद ही यह क्लेम कर सकता है.

>> नौकरी जाने के 30 दिन से लेकर 90 दिन के बीच क्लेम करना होगा.

>> क्लेम को ऑनलाइन सबमिट करना होगा, जिसके बाद बीमित व्यक्ति के बैंक अकाउंट में क्लेम की रकम पेमेंट कर दी गई हो. क्लेम वेरिफाई होने के 15 दिन के अंदर यह पेमेंट कर दिया जाएगा.

*अटल बीमित कल्याण योजना के तहत पात्रता, मानदंड में भी रियायत दी गई है जो निम्नलिखित है:*

अधिकतम 90 दिनों की बेरोजगारी के लिए 24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक पहले के 25 प्रतिशत की जगह अब औसत मजदूरी देय के 50 प्रतिशत का राहत भुगतान कर दिया गया है।

राहत के बेरोजगारी के 90 दिनों के बाद देय होने की जगह, यह 30 दिनों के बाद भुगतान के लिए देय हो जाएगा।

बीमित व्यक्ति सीधे ईएसआईसी शाखा कार्यालय के पास दावा जमा करा सकता है। भुगतान सीधे बीमित व्यक्ति के बैंक खाते में किया जाएगा।

बीमित व्यक्ति को उसकी बेरोजगारी से पूर्व कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए बीमा योग्य रोजगार होना चाहिए। (यानि की लाभार्थी को पिछले 2 साल से ESIC से जुड़ा होना चाहिए। )

लाभार्थी का बेरोजगारी से ठीक पहले की योगदान अवधि में 78 दिनों से कम का योगदान नहीं होना चाहिए।

एवं बेरोजगारी से 02 वर्ष पहले की शेष तीन योगदान अवधियों में से, एक में न्यूनतम 78 दिनों का योगदान होना चाहिए।

*अटल बीमित कल्याण योजना के तहत 50% वेतन के लिए आप पात्रता रखते है तो इस तरह से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।*

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