जाग्रति: बैक टू वर्क योजना का उद्देश्य
- इस योजना का उद्देश्य महिलाओं का सशक्तिकरण करना है।
- योजना के तहत किन्हीं पारिवारिक परिस्थितियों या अन्य किसी कारणवश नौकरी छोड़ चुकी महिलाओं को फिर से नौकरी उपलब्ध करवाना है। गौरतलब है कि महिलाओं को विवाह के बाद घर और बच्चे की जिम्मेदारी निभाने के कारण जॉब छोड़ने की नौबत आ जाती है।
- योजना के तहत व्यवसायिक क्षेत्र में प्रशिक्षित महिलाओं को निजी क्षेत्र की कंपनियों के सहयोग से पुनः नौकरी से जोड़ने के लिए "वर्क फ्रॉम होम" का विकल्प उपलब्ध करवाना है।
- राजस्थान महिला अधिकारिता विभाग एवं सीएसआर संस्था के माध्यम से रोजगार से जुड़ने की इच्छुक प्रशिक्षित महिलाओं के लिए ऑनलाइन सिंगल विंडो प्लेटफार्म उपलब्ध करवाना है।
जाग्रति: बैक टू वर्क योजना की पात्रता
- यह योजना केवल नौकरी छोड़ चुकी महिलाओं के लिए है।
- महिला को राजस्थान की निवासी होना आवश्यक है।
- योजना में आवेदन के लिए नौकरी का एक वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।
- पात्रता की शर्त पूरी करने वाली महिलाओं में से परित्यक्ता, विधवा, तलाकशुदा एवं हिंसा से पीड़ित महिलाओं को नौकरी के चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।
जाग्रति: बैक टू वर्क योजना के दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड
- नौकरी में न्यूनतम एक वर्ष के अनुभव का प्रमाण पत्र
- परित्यक्ता, विधवा, तलाकशुदा एवं हिंसा से पीड़ित महिलाओं की श्रेणी में आने पर सम्बंधित प्रमाण पत्र
- राजस्थान के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र
- शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र
जाग्रति: बैक टू वर्क योजना में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
- इस योजना में आवेदन के लिए जागृति वेबपोर्टल[1] लिंक पर क्लिक करें।
- फिर होम पेज पर दिए Register विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद योजना में आवेदन का फॉर्म भरने के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया पूरी करें।
चयनित अभ्यार्थियों को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी के माधयम से सूचित किया जाएगा।
समस्या के समाधान हेतु ईमेल आईडी से सम्पर्क किया जा सकता है —
जाग्रति: बैक टू वर्क योजना की पीडीएफ फाइल
डाउनलोड लिंक।
जानकारी का स्त्रोत — जाग्रति वेबपोर्टल
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