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सोमवार, 1 जुलाई 2024

अपना आयकर रिटर्न भरने के लिए करे सही फार्म का चुनाव

 अपना आयकर रिटर्न भरने के लिए करे सही फार्म का चुनाव


वैयक्तिक करदाता को अपनी आय के प्रकार और आवासीय स्थिति के आधार पर ITR फॉर्म (इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म) चुनना जरूरी है। ITR फॉर्म एक ऐसा दस्तावेज है जो इनकम टैक्स विभाग को आय की रिपोर्ट करने और टैक्स दाखिल करने की सुविधा प्रदान करता है।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ITR दाखिल करने के लिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस साल अप्रैल में सात फॉर्म जारी किए हैं। ITR-1, ITR-2, ITR-3, ITR-4, ITR-5, ITR-6 और ITR-7 जिनके जरिये टैक्सपेयर्स आईटीआर फाइल कर सकते हैं। टैक्सपेयर्स को नियत तारीख पर या उससे पहले उनके लिए लागू ITR फॉर्म के जरिये टैक्स रिटर्न दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। विभिन्न ITR फॉर्म व्यक्तियों के आय स्रोतों, टैक्स योग्य आय और टैक्सपेयर्स की श्रेणी, जैसे व्यक्ति, HUF, कंपनियां, आदि द्वारा तय की जाती है।

आपको कौन सा ITR फॉर्म भरना चाहिए?

इनकम टैक्स विभाग ने 7 ITR फॉर्म अधिसूचित किए हैं और अक्सर टैक्सपेयर्स भ्रमित हो जाते हैं कि उनके लिए कौन सा ITR फॉर्म उपयुक्त है। यहां हम ITR फॉर्म 1 से फॉर्म 4 पर बात करेंगे। जो आम लोगों द्वारा फाइल किया जाता है। कौन इसके लिए पात्र हैं।
ITR-1 (सहज):
पात्रता : ITR-1 ऐसे निवासी और सामान्य निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है, जिनकी निम्नलिखित स्रोतों से कुल आय 50 लाख रुपए तक है। इसमें वेतन या पेंशन से आय, एक घर की संपत्ति से आय और अन्य स्रोतों से आय।

ITR-1 (सहज): कौन नहीं है पात्र
आईटीआर-1 का उपयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता है, जिसके पास भारत के बाहर स्थित कोई संपत्ति (किसी इकाई में वित्तीय हित सहित) है,भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है, जिसके पास किसी भी आय शीर्षक के तहत कोई आगे लाया गया घाटा या आगे ले जाने योग्य घाटा है, व्यवसाय और पेशे से आय और पूंजीगत लाभ है।

ITR-2:

पात्रता ITR-2 ऐसे व्यक्तियों या HUF द्वारा दाखिल किया जा सकता है जो व्यवसाय या पेशे के लाभ और प्राप्ति के अंतर्गत आय नहीं रखते हैं।

ITR-2: कौन पात्र नहीं है
आईटीआर-1 का उपयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता है, जिसकी आय ब्याज, वेतन, बोनस कमीशन या पारिश्रमिक के रूप में हो, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, किसी साझेदारी फर्म से देय हो या उससे प्राप्त हुई हो।

ITR-3

पात्रता ITR-3 उन व्यक्तियों या HUF द्वारा दाखिल किया जा सकता है, जो व्यवसाय या पेशे के लाभ और प्राप्ति शीर्षक के अंतर्गत आय रखते हैं। साझेदारी फर्म से प्राप्त ब्याज, वेतन, बोनस कमीशन या पारिश्रमिक के रूप में आय प्राप्त करते हैं।

ITR-3: कौन पात्र नहीं है
आईटीआर-3 का उपयोग उस व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता है जिसके पास बिजनेस या पेशे के लाभ के अंतर्गत आय नहीं है।

ITR-4
पात्रता ITR-4 उन निवासियों और सामान्य निवासियों के लिए लागू है जिनकी पेशे से कुल आय 50 लाख (निर्दिष्ट मामलों में 75 लाख रुपये) या व्यवसाय से आय 2 करोड़ (निर्दिष्ट मामलों में 3 करोड़ रुपये) तक है, जो इस प्रकार है:-
व्यवसाय से आय जहां ऐसी आय की गणना इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 44AD/44AE के अंतर्गत अनुमानित आधार पर की जाती है। पेशे से आय जहां ऐसी आय की गणना इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 44ADA के अंतर्गत अनुमानित आधार पर की जाती है। इसमें वेतन या पेंशन से आय, एक घर की संपत्ति से आय, अन्य स्रोतों से आय शामिल है।

ITR-4: कौन पात्र नहीं है
ITR-4 का उपयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता है, जिसके पास भारत के बाहर स्थित कोई संपत्ति (किसी इकाई में वित्तीय हित सहित) है। भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है। लॉटरी से जीत के रूप में अन्य स्रोतों से आय है। किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में स्रोत पर कर कटौती के क्रेडिट का कोई दावा है।

आईटीआर-4 (सुगम) अनिवार्य नहीं है लेकिन टैक्सपेयर द्वारा अनुमानित टैक्स का विकल्प चुनने की स्थिति में इसे दाखिल करना जरूरी है।


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