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बुधवार, 14 अक्टूबर 2020

पुलिस द्वारा पुलिस पॉवर का गलत इस्तेमाल का रिपोर्ट कहा करे?

 

पुलिस द्वारा पुलिस पॉवर का गलत इस्तेमाल का रिपोर्ट कहा करे ?

हम अक्सर ये सुनते है की पुलिस अपनी पॉवर का गलत इस्तेमाल कर के किसी को किसी केस में फसा दिया तो किसी को पैसे ले कर छोड़ दिया !

ऐसे किस्से हम बहुत सुनते है और बहुत से लोग है जो की जानते नहीं है की ऐसे पारिस्थिति में क्या करे और किसको रिपोर्ट करे!

पुलिस द्वारा अपने पॉवर का गलत इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए भारतीय सर्वोच्य नायालय ने प्रकाश सिंह और दुसरे वर्सेज भारत सरकार AIR 2006 SCC1 केस में यह आदेश दिया की सभी राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण(Police Complaint Authority) का गठन करे !

पुलिस शिकायत प्राधिकरण पुलिस के द्वारा शक्ति के गलत इस्तेमाल से संबधित जो  शिकायते  मिलता है उसकी सुनवाई करेगा और प्रथम दृश्य अगर कोई शक्ष्य मिलता  है  तो उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ जाँच करके प्रशासन को उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ :

  • फर्स्ट इनफार्मेशन रिपोर्ट (FIR)  करने या 
  • विभागीय अनुशाश्निक  करवाई  करने का अनुशंसा कर सकता है 
जिसे पुलिस प्रशासन को मानना पड़ेगा  अगर पुलिस प्रशासन पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अनुसंसा को नहीं मानता है तो उसे लिखित में उसका कारण बताना पड़ेगा की क्यों वह अनुसंसा को नहीं मान  रहा है !

इस लिए यह आम जनता के लिए सरकार द्वारा दिया गया एक बहुत ही कारगर रास्ता है जीके द्वारा आम जनता एक पुलिस अधिकारी के द्वारा पुलिस पॉवर का गलत इस्तेमाल जैसे :
  • किसी व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मौत 
  • किसी व्यक्ति को पुलिस कर्मी द्वारा IPC की धरा 320 में परिभाषित कोई गंभीर चोट 
  • पुलिस कर्मी द्वारा बलात्कार या बलात्कार की कोशिश करना 
  • पुलिस कर्मी द्वारा अपने संज्ञान में आये अपराध का FIR नहीं करना 
  • पुलिस कर्मी द्वारा अपने अधिकारों का किया गया गंभीर दुरूपयोग 
  • पुलिस कर्मी द्वारा विधि स्थापित प्रक्रिया की बिना किसी ब्यक्ति की गिरफ्तारी या कैद 
  • पुलिस कर्मी द्वारा जबरन पैसे की वसूली 
  • पुलिस कर्मी द्वारा किसी की जमीन या घर हथिया लेना 
उपरोक्त या कोई ऐसी करवाई जिसमे जनता को लगता है की पुलिस उसके साथ विधि विरुद्ध करवाई कर रही है तो वह अपना शिकायत पुलिस शिकायत प्राधिकरण में कर सकता है !

पुलिस शिकायत प्राधिकरण(PCA) का मुखिया कोई पुलिस अधिकारी नहीं होता है बल्कि वह कोई इमिनेंट पर्सनालिटी जैसे रिटायर जज या सिविल अधिकारी या वकील होते है इसलिए वह डरने की कोई बात नहीं होता है !

आप पुलिस शिकायत प्राधिकरण में अपना शिकायत लिखितं मे डाक , फैक्स या ईमेल के द्वार भेज सकते है ! सभी राज्यों के पुलिस शिकायत प्राधिकरण का पूरा पता आप उस राज्य के पुलिस के वेबसाइट पे प् सकते है ! 

इस प्रकार से पुलिस के गलत शक्ति के इस्तेमाल का रिपोर्ट कहा करे से सम्बंधित एक संक्षिप्त पोस्ट समाप्त हुई !उम्मीद है की पोस्ट पसंद आएगा ! अगर कोई कमेंट में तो निचे के कमेंट बॉक्स में जरुर लिखे ! इस ब्लॉग को सब्सक्राइब करके हमलोगों को प्रोतोसाहित करे ! 

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