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बुधवार, 29 दिसंबर 2021

कोविड़ के नए वैरिएंट के संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रमुख शासन सचिव द्वारा निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी

*कोविड़ के नए वैरिएंट के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु आगामी दिवसों में आने वाले नववर्ष के जश्न में भीड़-भाड़ होने की संभावना के मद्देनजर प्रमुख शासन सचिव गृह (ग्रुप-7) विभाग, जयपुर द्वारा निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं:~*

*वैक्सीनेशन की अनिवार्यता*

👉🏼विशेषज्ञों की राय अनुसार जिन्होंने कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक (1st & 2nd dose) ले ली हैं, उनमें कोरोना के नये वैरिएंट (ओमिक्रॉन) से संक्रमण का खतरा कम है। और संक्रमित होने पर इसका असर कम देखा गया है।

👉🏼समस्त विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / विद्यालय / कोचिंग संस्थान के शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ, 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राऐं एवं संस्थान आवागमन हेतु संचालित बस, ऑटो एवं कैब के चालक को वैक्सीन की दोनों खुराक (1" & 2nd dose) लेनी होगी।

👉🏼समस्त राजकीय कार्मिकों से अपेक्षा है कि वे कोविड-19 की दोनों डोज (1st & 2nd dose) लगवा लें। 3. प्रदेश के समस्त सिनेमा हॉल्स / थियेटर / मल्टीप्लेक्स 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक (1st & 2nd dose) लगवा ली हो, के लिए रात्रि 10:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।

 👉🏼समस्त प्रकार के ऑडिटोरियम एवं प्रदर्शनी हेतु उपलब्ध स्थान रात्रि 10:00 बजे तक उन व्यक्तियों हेतु अनुमत होगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक (1st & 2nd dose) लगवा ली हो।

 👉🏼समस्त मॉल्स / दुकानें एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को रात्रि 10:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी एवं समस्त कार्मिकों से अपेक्षा है कि वे कोविड की दोनों डोज (1" & 2nd dose) लगवा लें। इसके साथ स्क्रीनिंग की सुविधा, मास्क का उपयोग एवं अन्य कोविड उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना करना अनिवार्य होगा।

👉🏼सम्बन्धित संस्था प्रधान / अन्य संस्थानों के संचालकों / मार्केट एसोसिएशन / समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालय प्रमुख अपने स्वयं / स्टाफ / कार्मिकों के वैक्सीन की दोनों डोज (1st & 2nd dose) दिनांक 31 जनवरी, 2022 तक लगवाना सुनिश्चित करावें एवं कार्यालय के सदृश्य स्थान पर यह घोषणा भी लगाये कि स्वयं एवं स्टाफ द्वारा दोनों वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है।

👉🏼दिनांक 31 जनवरी, 2022 पश्चात् इन स्थानों पर डबल डोज (1st & 2nd dose) वैक्सीनेटेड लोगों को अनुमत किया जायेगा तथा उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित संस्था प्रधान / अन्य संस्थानों के संचालकों / मार्केट एसोसिएशन / समस्त
विभागाध्यक्ष / कार्यालय प्रमुख के विरुद्ध प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

*समारोह आयोजन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश*

👉🏼सभी प्रकार के भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह / त्योहारों / शादी समारोह में अधिकतम 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। उक्त कार्यक्रमों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 200 से अधिक होने पर इसकी पूर्व अनुमति जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

*अन्य दिशा-निर्देश*

👉🏼प्रदेश में नए कोविड वैरिएंट के संक्रमण को रोकने हेतु जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की कोविड टीम द्वारा विदेश से आने वाले यात्रियों की सूचना ऑनलाईन पोर्टल [SSO loginCOVID 19 STATISTICS-District Quarantine Statistice (Form-4)) के माध्यम से इन्द्राज करने के साथ ही उक्त सूचना संबंधित जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित करनी होगी, ताकि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा क्वारंटीन नियमों/ कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना की निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

👉🏼सिटी / मिनी बसों का संचालन प्रातः 05:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक अनुमत होगा। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी (no standing)

👉🏼रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा प्रतिदिन 24 घण्टे अनुमत होगी। Take away एवं रेस्टोरेन्ट में बैठाकर खिलाने की सुविधा, बैठक क्षमतानुसार प्रतिदिन रात्रि 10:00 बजे तक कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करते हुए अनुमत होगा।

👉🏼कोविड के मामलों के प्रसार को रोकने हेतु सघन रोकथाम और समूहों / क्षेत्रों में सक्रिय निगरानी की जानी चाहिए।

👉🏼राज्यों से सटे जिलों द्वारा स्थापित सीमा चौकियों पर सख्त निगरानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र / दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी रहेगी।

👉🏼आमजन द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार एवं टीकाकरण (1st & 2nd dose) के साथ-साथ मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाईजेशन, दो गज की दूरी एवं बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखना अतिआवश्यक है।
👉🏼दिनांक 03 जनवरी, 2022 से प्रदेश के समस्त सिनेमा हॉल / थियेटर / मल्टीप्लेक्स / ऑडिटोरियम एवं प्रदर्शनी हेतु उपलब्ध स्थान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक (1st & 2nd dose) लिये हुए व्यक्तियों के लिए अनुमत होगें।

👉🏼संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू यथावत् जारी रहेगा।

👉🏼नववर्ष के उपलक्ष में दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 को रेस्टोरेन्ट्स का संचालन अतिरिक्त 02.30 घण्टे (रात्रि 10:00 बजे से 12:30 बजे तक) किया जा सकेगा एवं रात्रिकालीन कर्फ्यू में 2 घण्टे (रात्रि 11:00 बजे से 01:00 बजे तक) की छूट रहेगी।

*👉🏼यह आदेश तत्काल रूप से प्रभावी होगा।*

उक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। 

इसलिए सभी से आग्रह है कि-
*कोविड अनुरूप व्यवहारों व दिशा निर्देशों की पूर्णतया पालना करें ।*

*पात्र लाभार्थी वैक्सीन की अपेक्षित डोज़ लगवाकर कोविड सुरक्षा चक्र पूर्ण करें ।*

*किसी तरह का लक्षण प्रतीत होने पर तुरन्त RTPCR टेस्ट करवाएं ।*


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