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शुक्रवार, 4 नवंबर 2011

गौ वंश वध पर गुजरात में प्रतिबन्ध.....

जय श्री राधे कृष्णा...............सु-प्रभात !!!!!

गौ वंश वध पर गुजरात में प्रतिबन्ध.....
24.10.2011 धनतेरस से गुजरात में गौ-वंश वध तथा इस पशुधन के अवैध्य हेराफेरी सम्बंधित नया कानून (एनीमल प्रिजर्वेशन एमण्डमेन्ट बिल) प्रभावी हो गया है l इसमें गोवंश की कत्ल, गोवंश मांस बिक्री व संग्रहण को भी प्रतिबन्धितकिया गया है । गुजरात पशु संरछन संशोधन अधिनियम - 2011 को 19 सितम्बर को गुजरात विधानसभा ने पारित किया l राज्यपाल ने हाल ही में इस पर मुहर लगा दी है l इस कानून में दोषी पाए जाने पर एक से सात साल तक की कैद, 10 से 50 हजार रूपये के जुर्माने जैसे सख्त प्रावधान है l साथ ही गोवंश को बूचड़खाने ले जाने, गोवंश मांस की बिक्री, संग्रहण व लाने ले जाने वाले हेराफेरी के मामले में पकड़े जाने वाले वाहनों को 6 महीनो से तीन साल तक की सजा व 25 हजार रूपए का अर्थ दण्ड की सजा का सामना करना पड़ सकता है अथवा केश का अदालत में निपटारा होने तक वाहन जब्त किया जा सकेगा l अभी तक गुजरात में मुंबई पशु-संरछन अधिनियम - 1954 प्रभावी था l माननीय नरेन्द्र मोदी जी को इस नेक कार्य के लिए कोटि-कोटि धन्यवाद........ जय हिन्द, जय हिंदुस्तान l

आज 'गोपष्टमी' पर्व पर हमें भी ये संकल्प लेना चाहिए, इसके लिए सभी भाइयों से प्रार्थना है क़ि इस पेज को 'लाइक' करके ज्यादा से ज्यादा समर्थन जुटावें l
"Gaay Mata ki JAY ho - गऊ हत्या बन्द हो"

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