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मंगलवार, 4 अगस्त 2020

उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन वालों को उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है

उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन वालों को उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है

कंपनी खोलना एक जुलाई से बहुत आसान हो गया है. घर बैठे सिर्फ आधार के जरिये कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा. सरकार ने सेल्फ डिक्लरेशन (स्व-घोषणा) के आधार पर कंपनी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए नए दिशानिर्देश जारी कर दिये हैं. नये दिशानिर्देश एक जुलाई 2020 से प्रभावी होंगे. अभी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कई तरह के दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं.

अधिकारियों ने कहा कि यह इनकम टैक्स और जीएसटी की प्रणालियों के साथ उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को जोड़ने से संभव हो पाया है. उन्होंने कहा कि जो भी जानकारियां प्रदान की जायेंगी, उनका सत्यापन स्थायी खाता संख्या (पैन संख्या) और जीएसटी पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) से किया जा सकता है.

एक आधिकारिक बयान में कहा गया, "आधार नंबर के आधार पर किसी उद्यम को पंजीकृत किया जा सकता है. अन्य विवरण किसी भी कागज को अपलोड करने या जमा करने की आवश्यकता के बिना स्व-घोषणा के आधार पर दिये जा सकते हैं. इस तरह से अब किसी भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी.’’ अधिसूचना में यह भी कहा गया कि अब लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम (एमएसएमई) इकाइयों को उद्यम के नाम से जाना जायेगा. यह शब्द उपक्रम शब्द के अधिक करीब है. इसी तरह पंजीकरण प्रक्रिया को अब ‘उद्यम पंजीकरण’ कहा जायेगा.

जैसा कि पहले घोषित किया गया था, ‘प्लांट, मशीनरी अथवा उपकरण’ में निवेश और 'कारोबार' अब एमएसएमई के वर्गीकरण के लिये बुनियादी मानदंड हैं. अब किसी भी उद्यम के टर्नओवर की गणना करते समय वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के निर्यात को उनके टर्नओवर की गणना से बाहर रखा जायेगा, भले ही संबंधित उपक्रम सूक्ष्म हो या लघु हो या मध्यम.

बयान में कहा गया, "पंजीकरण की प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की जा सकती है. पोर्टल की जानकारी एक जुलाई 2020 से पहले सार्वजनिक कर दी जायेगी.’’ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एक जून 2020 को निवेश एवं कारोबार के आधार पर एमएसएमई के वर्गीकरण के नये मानदंडों की अधिसूचना जारी की थी. नये मानदंड एक जुलाई 2020 से प्रभावी होने वाले हैं.

एमएसएमई मंत्रालय ने उसी के आधार पर शुक्रवार को एक विस्तृत अधिसूचना जारी की. एमएसएमई मंत्रालय ने जिला स्तर और क्षेत्रीय स्तर पर सिंगल विन्डो सिस्टम के रूप में एमएसएमई के लिये एक मजबूत सुविधा तंत्र भी स्थापित किया है. बयान में कहा गया, "यह उन उद्यमियों की मदद करेगा, जो किसी भी कारण से उद्यम पंजीकरण दर्ज करने में सक्षम नहीं हैं. जिला स्तर पर, जिला उद्योग केंद्रों को उद्यमियों की सुविधा के लिये जिम्मेदार बनाया गया है."

जिन लोगों के पास वैध आधार नंबर नहीं है, वे इस सुविधा के लिये सिंगल विन्डो सिस्टम से संपर्क कर सकते हैं. आधार नामांकन अनुरोध या पहचान के साथ, बैंक फोटो पासबुक, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस और सिंगल विंडो सिस्टम उन्हें आधार संख्या प्राप्त करने के बाद पंजीकरण करने में सुविधा प्रदान करेगा. एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एमएसएमई के वर्गीकरण, पंजीकरण और सुविधा की नयी प्रणाली एक अत्यंत सरल, तेज, सहज और पूरी दुनिया में सबसे आसान होगी. यह कारोबार सुगमता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम होगा.

1 जुलाई 2020 के बाद में जिन व्यक्तियों का उद्योग आधार या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उन्हें उद्यम रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट करना जरूरी है अन्यथा वह एमएसएमई यूनिट lepsed माने जाएंगे और उन्हें MSME आधार पर जो सब्सिडी एवं सरकारी सहायता प्राप्त होती है उद्यम रजिस्ट्रेशन के बिना वे यूनिट इसके लिए eligible नहीं होगी

उद्यम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में एक जुलाई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक पैन कार्ड और जीएसटी नंबर अनिवार्य नहीं है इसके बाद पैन कार्ड एवं जीएसटी नंबर अनिवार्य रहेगा

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