नई गाइड लाइन दिशा निर्देश:-
कल से लागू।
राजस्थान सरकार गृह ( ग्रुप -7 ) विभाग कमांक प . 7 ( 1 ) गृह -7 / 2021 जयपुर , दिनांकः 15.06.2021 आदेश विषय : विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 07.06.2021 त्रिस्तरीय जन - अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन दिशा - निर्देश 2.0 के क्रम में अतिरिक्त दिशा - निर्देश ।
विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 07.06.2021 त्रिस्तरीय जन - अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन दिशा - निर्देश 2.0 की निरन्तरता में निम्नानुसार अतिरिक्त दिशा - निर्देश जारी किये जाते हैं :
1. प्रदेश के ऐसे समस्त सरकारी / निजी कार्यालय जहां कार्मिकों की संख्या 10 से कम है , वहां 100 प्रतिशत कार्मिक एवं जिन कार्यालयों में कार्मिकों की संख्या 10 या 10 से अधिक है , उनमें 50 प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे ।
सभी कार्मिकों द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल ( विशेषकर 2 गज की दूरी ) की पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा ।
2. किसी भी प्रकार की खेल - कूद संबंधी गतिविधियों का आयोजन सम्बन्धित परिसर / स्टेडियम में कोच के निर्देशन में कोविड प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करते हुए सोमवार से शनिवार प्रातः 06:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक अनुमत होगा ।
3. पूर्णतः वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्पलेक्स / मॉल सोमवार से शनिवार प्रातः 06:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी ।
उनमें स्थित दुकानें अथवा व्यवसायिक प्रतिष्ठान , भवन की मंजिलों के अनुसार खुलेंगे । जैसे प्रथम दिन बेसमेंट एवं प्रथम फ्लोर की दुकानें तथा उसके अगले दिन ग्राउण्ड फ्लोर एवं द्वितीय फ्लोर पर स्थित दुकानें , एक छोडकर एक ( Alternate ) खोली जा सकेगी । जन अनुशासन कमेटी द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जायेगी ।
4. रेस्टोरेन्ट्स आदि संचालकों द्वारा बैठाकर खिलाने की सुविधा सोमवार से शनिवार प्रातः 09:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक रेस्टोरेन्ट की बैठक व्यवस्था का 50 प्रतिशत के साथ , एक छोडकर एक ( Alternate ) रूप से अनुमत होगी ।
रेस्टोरेन्ट्स संचालकों द्वारा वायु का उचित संचार ( proper ventilation ) , कोविड प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनना , दो गज की दूरी बनाए रखना इत्यादि की सख्ती से पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा । उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन द्वारा सम्बन्धित रेस्टोरेन्ट के विरूद्ध सीलिंग की कार्यवाही की जायेगी ।
रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 10:00 बजे तक अनुमत होगी एवं Take away सुविधा सोमवार से शनिवार प्रातः 06:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक अनुमत होगी । रेस्टोरेन्ट संचालकों द्वारा रेस्टारेन्ट्स की बैठक क्षमता DOIT के माध्यम से बनाए गये वेब पोर्टल पर E - intimation के माध्यम से दिनांक 21.06.2021 तक अपडेट करनी होगी ।
5. होटल संचालकों द्वारा अपने इन हाऊस ( in - house ) गेस्ट को सर्विस देना अनुमत होगा ।
6. शहर में संचालित सीटी / मिनी बसों का संचालन प्रातः 05:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक अनुमति होगा । किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी ( no standing ) |
7. कोविड प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करते हुए मेट्रो रेल संचालन ( no standing ) की अनुमति होगी ।
8. सिनेमा हॉल्स / थियेटर / मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं होगी । संचालकों द्वारा बैठक क्षमता DOIT द्वारा बनाए गये वेब पोर्टल पर E - intimation के माध्यम से दिनांक 21.06.2021 तक अपडेट करना अनिवार्य होगा ।
9. जिम एवं योगा सेन्टर को कोविड प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करते हुए सोमवार से शनिवार प्रातः 06:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी । संचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिम एवं योगा सेन्टर में वायु का उचित संचार ( proper ventilation ) हो , कोविड प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनना , दो गज की दूरी बनाए रखना इत्यादि की सख्ती से पालना की जाए । जिम एवं योगा सेन्टर संचालकों द्वारा जिम एवं योगा सेन्टर की क्षमता की सूचना DoIT द्वारा बनाए गये वेब पोर्टल पर E - intimation के माध्यम से दिनांक 21.06.2021 तक अपडेट करना अनिवार्य होगा ।
10. प्रदेश के समस्त पर्यटन स्थल , कला एवं संस्कृति से जुड़े स्मारकों को खोले जाने की अनुमति होगी । इस सम्बन्ध में पर्यटन विभाग एवं कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा पृथक से दिशा - निर्देश जारी किये जायेंगे ।
11. शनिवार सायं 05:00 से सोमवार प्रातः 5:00 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कप y रहेगा । इसके अलावा प्रतिदिन सायं 05:00 बजे से अगले दिन प्रातः 5:00 बजे तक जन अनुशासन कप y रहेगा । पूर्व में खोले जाने हेतु अनुमत समस्त बाजार / व्यवसायिक प्रतिष्ठान जोकि सोमवार से शुक्रवार तक अनुमत थे उन बाजारों / व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को सोमवार से शनिवार तक खोले जाने की अनुमति होगी ।
12. यह आदेश दिनांक 16 जून , 2021 बुधवार से प्रभावी होगा ।
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