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शनिवार, 21 अगस्त 2021

अब बिना झंझट के पाये 20 लाख का लोन , मोदी सरकार ने आसान किये SHG के लिए नियम

 अब बिना झंझट के पाये 20 लाख का लोन ,
मोदी सरकार ने आसान किये SHG के लिए नियम

 स्वयं सहायता समूहों के लिए अच्छी खबर है. भारत सरकार ने स्वयं सहायता समूहों (SHG) को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत एसएचजी के लिए कोलैटरल फ्री लोन को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक पत्र के माध्यम से SHG के लिए कोलैटरल फ्री लोन को बढ़ाने के संबंध में सार्वजनिक, निजी और स्मॉल फाइनेंस बैंकों को सूचित किया है.

वित्तीय सेवा विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस अधिसूचना की जानकारी दी. वित्तीय सेवा विभाग ने ट्वीट में कहा, “स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच के ऋण के लिए अब कोई कोलैटरल की आवश्यकता नहीं है. माइक्रो यूनिट्स (CGFMU) योजना के लिए क्रेडिट गारंटी फंड में संशोधन अधिसूचित हो गया है.”

सरकार का यह निर्णय 1 अप्रैल, 2021 के मास्टर सर्कुलर में संशोधन है. ​​10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच के ऋण के लिए स्वयं सहायता समूहों से कोई कोलैटरल नहीं लिया जाना चाहिए और एसएचजी के बचत बैंक खाते के अगेंस्ट कोई ग्रहणाधिकार नहीं होना चाहिए. हालांकि, संपूर्ण ऋण (बकाया ऋण के बावजूद, भले ही वह बाद में 10 लाख रुपये से कम हो) माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट फंड (CGFMU) के तहत कवरेज के लिए पात्र होगा.

स्वयं सहायता समूह कैसे बनाएं।
 स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए सबसे पहले अपने समूह का नाम चुन लें। फिर अपने समूह में कम से कम 10 महिलाओं और अधिक से अधिक 20 महिलाओं का एक ग्रुप बना लें (18 से 40 वर्ष तक की)। उस ग्रुप को आपको रजिस्टर कराना होता है
 स्वयं सहायता समूह का पंजीकरण आप 3 तरीकों से करा सकते है।
 अपने ब्लॉक में जाकर अपने सहायता समूह का पंजीयन करा सकते हैं।
 सबसे पहले अपने सहायता समूह ग्रुप का नाम रख ले और फिर जितने भी महिलाएं इस ग्रुप में जुड़ना चाहती हैं।  वे सभी महिलाएं जाकर अपने ब्लॉक के ग्राम विकास अधिकारी से अपने ग्रुप का पंजीयन करा सकती है।
 अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर स्वयं सहायता समूह का पंजीकरण करा सकते हैं।
आप कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी अपने स्वयं सहायता समूह को को रजिस्टर करा सकती हैं। इसके लिए आपको अपने ग्रुप की महिलाओं के पास आधार कार्ड और पैन कार्ड अनिवार्य है। सभी ग्रुप की महिलाओं के आधार और पैन कार्ड को कॉमन सर्विस सेंटर पर ले जाकर अपने ग्रुप का पंजीकरण करा सकते हैं।
खुद से ऑनलाइन आवेदन करके स्वयं सहायता समूह का पंजीकरण करा सकते है।
घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भरके अपने स्वयं साहयता समूह का पंजीकरण करा सकते है। इसके लिए इस बेबसाईट पर जाकर https://www.kviconline.gov.in/ घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने के कुछ ही दिनों में आप का समूह का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है और आपका समूह पंजीकृत हो जाता है।
स्वयं साहयता समूह के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
स्वयं साहयता समूह को पंजीकरण के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के किसी भी ब्राउज़र में https://www.kviconline.gov.in/ वेबसाइट को खोल लेना है। फिर आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आ जायेगा। जो भी जानकरी उस फॉर्म में माँगी गई हो वे सभी जानकारी उस फॉर्म को भर दें। जैसे -

सबसे पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम। ( कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम चयन करके डाल सकते हो )

सेल्फ हेल्प ग्रुप के अध्यक्ष का नाम।

सेल्फ हेल्प ग्रुप में उसका पद नाम।

आधार कार्ड

पैन कार्ड

सेल्फ हेल्प ग्रुप का पता भरे।

सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा खुलवाया गया बैंक खाता की जानकरी भरें।

जब सभी सही-सही जानकारी भरने के बाद जब आप फॉर्म सबमिट कर दोगे  तो कुछ  ही दिनों के बाद आपका स्वयं साहयता ग्रुप का पंजीकरण कर दिया जायेगा और आपको स्वयं साहयता ग्रुप का पंजीकरण नंबर दे दिया जायेगा।

क्या स्वयं सहायता समूहों का पंजीकरण कराना आवश्यक है?

उ. नहीं, यह आवश्यक नहीं की स्वयं सहायता समूहों का पंजीकरण हो। परन्तु यह आवश्यक है की समूह को प्रभावी तरीकों से चलाने के लिए तथा इसकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए आवश्यक नियम क़ानून बनाए जाए।

समूहों का बैंक में खाता कब और कैसे खोला जाता हैं?

उ. जैसे ही स्वयं सहायता समूह का गठन होगा तथा समूह कुछ बैठक कर लेगा, वह अपने पास के चयनित बैंक शाखा में या नजदीकी सीबीएस शाखा में या नजदीकी सीबीएस शाखा (जिसे बाद में नोडल शाखा के रूप में चयनित किया जा सकता है)  में खाता खोल सकता है। यह बहुत  जरूरी है कि स्वयं सहायता समूह अपने पैसे तथा बचत को सुरक्षित रखे तथा साथ ही समूह के लेन-देन में पारदर्शिता को बनाए। बैंक में बचत खाता खोलना वास्तव में समूह तथा बैंक में बचत खाता खोलना वास्तव ने समूह तथा बैंक के बीच एक रिश्त्ते की शूरूआत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में आदेश दिया है कि सभी बैंक पंजीकृत या अपंजीकृत स्वयं सहायता समूहों का बचत खाता खोलें।
समूह के बचत खाता खोलने के लिए निम्न कागजातों की आवश्यकता होगी:-

समूह की ओर से पारित एक प्रस्ताव जिसमें समूह का खाता खोलने तथा खाता को संचलित करने वाले सदस्यों का नाम हो।

समूह के कार्यकारिणी तथा प्रबंध समिति या उनके प्रतिनिधि के उन सदस्यों का फोटो जो समूह के खाते का संचालन करेंगे।

खाते का संचालन करने वाले सदस्यों का फोटो पहचान पत्र तथा आवासीय प्रमाण पत्र।

समूह के सदस्यों का एक सामूहिक फोटो।

यदि शाखा प्रबंधक को जरूरत पड़ती है तो समूह का नियम कानून तथा खाता बही दिखाने को बोल सकते हैं।

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