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सोमवार, 7 सितंबर 2020

गलती से किसी गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए कैसे वापस आएंगे वह पैसे

 आजकल एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करना चुटकियों का खेल है. UPI, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट ने बैंकिंग ट्रांजैक्शन से जुड़ी मुश्किलों को काफी हद तक कम कर दिया है. सामान्य परिस्थितियों में अब आपको किसी के खाते में पैसे ट्रांसफर करने के लिए बैंक का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होती. ये काम बस एक मोबाइल से चुटकियों में हो जाता है.

मगर जैसे जैसे तकनीक ने बैंकिंग सुविधाओं को आसान और लोगों की पहुंच तक बढ़ाया है, उसी के साथ थोड़ी मुश्किलें भी आईं हैं. जैसे अगर आपने गलती से किसी और के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए तब आप क्या करेंगे. उस पैसे को कैसे वापस पाएंगे.

कभी न कभी आप से भी ये गलती जरूर हुई होगी. तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस गलती को सुधारा कैसे जाए, यानि चूक से दूसरे के अकाउंट में भेजे गए पैसे को वापस कैसे पाया जाए.

सबसे पहले बैंक को बताएं
जैसे ही आपको पता चले कि आपने गलती से पैसे किसी और के खाते में ट्रांसफर कर दिया है, इसकी जानकारी तुरंत अपने बैंक को दें. कस्टमर केयर को फोन करें और उन्हें पूरी बात बताएं. बैंक आपसे अगर ई-मेल पर सारी जानकारी मांगे तो उसमें इस गलती से हुए ट्रांजेक्शन की पूरी जानकारी दें. ट्रांजेक्शन की तारीख और समय, अपना अकाउंट नंबर और जिस खाते में गलती से पैसे ट्रांसफर हुए हैं, उसका भी जिक्र जरूर करें

आपके ही बैंक के खाते में हुआ ट्रांसफर
अगर आपने जिस बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किया है, वो अकाउंट नंबर ही गलत है या IFSC कोड गलत है, तो पैसा अपने आप ही आपके खाते में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है तो अपने बैंक ब्रांच में जाकर ब्रांच मैनेजर से मिलें. उसे इस गलत ट्रांजैक्शन के बारे में बताएं. ये जानने की कोशिश करें कि पैसे किस बैंक के खाते में गए हैं. अगर यह गलत ट्रांजैक्शन आपके ही बैंक की किसी ब्रांच में हुआ है तो यह आसानी से आपके खाते में आ जाएगा.

दूसरे बैंक के खाते में हुआ ट्रांसफर
अगर किसी दूसरे बैंक के खाते में पैसे गलती से ट्रांसफर हुए हैं तो रकम वापसी में ज्यादा समय लग सकता है. कई बार तो बैंक इस तरह के मामलों के निपटारे में 2 महीने तक का समय भी लगा सकते हैं. आप अपने बैंक से यह पता कर सकते हैं कि किस शहर की किस ब्रांच के किस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है. उस ब्रांच में बात कर आप भी अपने पैसे की वापसी का प्रयास कर सकते हैं. आपकी सूचना के आधार पर बैंक उस व्‍यक्ति के बैंक को सूचना देगा, जिसके खाते में गलती से पैसा ट्रांसफर हो गया है. बैंक उस व्‍यक्ति से गलत ट्रांसफर हुए पैसा को वापस करने की अनुमति मांगेगा.

केस दर्ज करा सकते हैं
अपना पैसा वापस लेने का दूसरा तरीका कानूनी है. अगर वह व्यक्ति जिसके खाते में गलती से पैसा ट्रांसफर हुआ है, वो लौटाने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस भी दर्ज कराया जा सकता है. हालांकि, पैसा वापस न करने की स्थिति में यह अधिकार रिजर्व बैंक नियमों के उल्लंघन के संदर्भ में होता है. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश के मुताबिक लाभार्थी के खाते की सही जानकारी देना लिंक करने वाले की जिम्मेदारी है. अगर, किसी वजह से लिंक करने वाले से गलती होती है तो उसका जिम्‍मेदार बैंक नहीं होगा.

बैंकों के लिए RBI के निर्देश
आजकल जब आप बैंक अकाउंट से किसी और के खाते में पैसे ट्रांसफर करते हैं तो आपके पास एक मैसेज आता है. इसमें भी लिखा होता है कि अगर ट्रांजैक्शन गलत है तो कृपया इस मैसेज को इस नंबर पर भेजें. RBI ने भी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि अगर गलती से पैसे किसी दूसरे के खाते में जमा हो जाते हैं तो आपके बैंक को जल्द से जल्द कदम उठाना होगा. बैंक आपके पैसे को गलत खाते से सही खाते में लौटाने के लिए जिम्मेदार 

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